फर्जी सिम का उपयोग कर अवैध उगाही के लिये धमकी देने व विडियों भेजने के मामले में तीन व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में

प्रार्थी सुमीत बोथरा पिता अशोक बोथरा उम्र 43 साल निवासी गवलीपारा दुर्ग ने दिनांक 19.03.2024 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि अज्ञात मोबाईल धारक नंबर द्वारा व्हास्टएप के माध्यम से मुझे ब्लैकमेल कर जान से मारने की धमकी देकर पैसो की मांग कर मेरे पडोसी को घायल कर उसका विडियों बनाकर भेजने पर थाना दुर्ग में अपराध क्रमांक 143/2024 धारा 384, 419, 120बी, 506, 507, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अज्ञात मोबाईल धारक नंबर का सीडीआर के माध्यम से प्रदीप कुमार ठाकुर निवासी रिसमा अण्डा दुर्ग नामक व्यक्ति का होने से पता चला कि एयरटेल कंपनी में कमीशन बेश पर काम करने वाला पुरूषोत्तम देवागंन के द्वारा प्रदीप कुमार ठाकुर को फ्री में सिम देने के नाम से अपने पास 01 सिम चालू करके रख लिया था, जिसे आरोपी टीशु बड़जात्या (जैन) को फर्जी सिम दिया। टीशु बड़जात्या (जैन) द्वारा अपने मित्र विनित बोथरा के भाई सुमीत बोथरा को व्हास्टएप के माध्यम से अज्ञात व्यक्ति बनकर धमकी भरे मैसेज कर ब्लैकमेल कर पैसा की मांग करता था एवं आरोपी टीशु बड़जात्या (जैन) अपने आप को घायल करके अपने साथी लेखराम साहू के साथ मिलकर अपना विडियों बनाकर प्रार्थी को गाली-गलौच कर धमकी देते हुये विड़ियों को प्रार्थी सुमीत बोथरा के पास भेजा गया। आरोपीगणों से पूछताछ किये जो घटना कारित करना स्वीकार किये। आरोपीगणों को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय दुर्ग के समक्ष ज्युडिशियल रिमाण्ड पर पेश किया गया।

आरोपी का नामः- 01. टीशु बड़जात्या (जैन) पिता अशोक बडजात्या उम्र 33 साल निवासी शिवपारा दुर्ग, 02. लेखराम साहू पिता स्व. श्याम सुंदर साहू उम्र 27 साल निवासी ग्राम कोपेडीह थाना सोमनी जिला राजनादगांव 03. पुरूषोत्तम देवागंन पिता राधेलाल देवागंन उम्र 21 साल निवासी जंयती नगर दुर्ग थाना मोहन नगर दुर्ग जिला दुर्ग

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