भिलाई। आरोपी एवं प्रार्थी के बीच हुए विवाद में चाकू से प्रार्थी पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा की कोर्ट ने आरोपी संजू साहू को धारा 307 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थ दंड, आयुष अधिनियम की धारा 25 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थ दंड की सजा दी है।
थाना उतई अंतर्गत ग्राम डुण्डेरा मे 23 सितंबर 2022 को दशहरा उत्सव मनाने दो जगह पर मीटिंग आयोजित हुई थी। दोनों पक्ष द्वारा एक जगह पर सामूहिक दशहरा उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया था। मीटिंग समाप्ति पर प्रार्थी टीकम लाल साहू निवासी ग्राम डुण्डेरा के साथ आरोपी संजू साहू निवासी ग्राम डुण्डेरा थाना उतई के साथ विवाद हुआ। वहां पर उपस्थित लोगों ने उसे समय विवाद को शांत कर दिया था। थोड़ी देर बाद फिर दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी संजू साहू ने जान से मारने की धमकी देकर हत्या करने की नीयत से प्रार्थी पर चाकू से वार कर दिया। इससे टीकम लाल साहू के पेट, पसली, सीना, हाथ आदि में चोटे आई थी। मामले की अतिरिक्त लोक अभियोजक ललित देशमुख ने पैरवी की थी।