दुर्ग।किशोरी का न्यूड वीडियो और फोटो को इंस्टाग्राम पर लोड कर वायरल करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी श्रीमती संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी साजिद अली को बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास,5000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
कक्षा दसवीं में पढ़ने वाली 17 वर्षीय किशोरी के भाई का फरवरी 2022 में एक्सीडेंट हुआ था। जिसे देखने व हाल-चाल पूछने के लिए उसके दोस्त घर आते थे। आरोपी साजिद अली निवासी सिरसा रोड भिलाई 3 भी घर आता था। इस दौरान किशोरी से आरोपी की नजदीकी बड़ी। इसके बाद दोनों ने मोबाइल पर बातचीत प्रारंभ किया। इस दौरान आरोपी ने प्यार का झांसा देकर किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाया और किशोरी का न्यूड वीडियो व फोटो ले लिया। इसके बाद आरोपी किशोरी पर हर तरह से दबाव देने लगा। वह किसी से बात करते देखता था तो वीडियो व फोटो को सार्वजनिक करने की धमकी देता था।किशोरी ने परेशान होकर बात बंद कर दी और मोबाइल को भी बदल दिया। इस पर गुस्साए आरोपी ने उसकी वीडियो और फोटो को इंस्टाग्राम में लोड कर वायरल कर दिया था।