हत्या कर देने वाले आरोपी पिता- पुत्र को अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग ने दी सजा

भिलाई । हत्या कर देने वाले आरोपी पिता- पुत्र को अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग शैलेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने सजा दी है ।आरोपी तरुण यादव एवं उसके पिता दशरथ यादव को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास ,1000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड ना दे पाने पर 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 506 बी के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास,1000 रुपए अर्थदंड की सजा दी है।
कैंप दो थाना छावनी निवासी शंकर लाल यादव का उसके पड़ोस में ही रहने वाले आरोपी तरुण यादव तथा उसके पिता दशरथ यादव के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। 5 जुलाई 2022 की दोपहर को नदी चौक तालाब के पास बरगद के पेड़ के नीचे शंकर लाल यादव बैठा हुआ था। इसी दौरान आरोपी तरुण यादव एवं दशरथ यादव वहां पहुंचे और गाली गलौज करते हुए दशरथ ने डंडे से एवं उसके बेटे तरुण ने पत्थर से शंकर लाल पर वार कर दिया। इससे शंकर लाल के सिर एवं अन्य हिस्सों में गंभीर चोटेआई। अपर लोक अभियोजक अरशद खान ने बताया कि लोगों को आता देख आरोपी वहां से भाग निकले थे। लोगों ने शंकर लाल को इलाज के लिए नारायण हॉस्पिटल रायपुर ले जाकर भर्ती किया जहां इलाज के दौरान 16 जुलाई को शंकरलाल ने दम तोड़ दिया था।

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