नए परिवहन कानून का ट्रक, बस चालकों ने किया विरोध

नए परिवहन कानून को लेकर जहा पूरे देशभर में ट्रक चालकों द्वारा अपना विरोध जताया जा रहा है वही आज दुर्ग में भी बस चालकों ने इसका समर्थन देते हुए अपना विरोध जताया साथ ही दुर्ग क्लेक्टोरेट पहुंच राज्यपाल के नाम ज्ञापन सोपा

,भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद अब हिट एंड रन के मामलों में सख्त नियम हो गए हैं. नए नियम के तहत हिट एंड रन के केस में वाहन चालक पर 7 लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है जिससे पूरे देश भर में ट्रक और बस चालकों ने इस काले कानून पर अपना विरोध जताते हुए अपनी अपनी वाहनों को खड़ी कर बने इस कानून का विरोध जताया इसी कड़ी में आज दुर्ग में साल के पहले दिन से अनिश्चित कालीन दिनो तक अपने बसों के पहिए रोक कर सभी बस चालकों ने अपना विरोध प्रदर्शन कर आवाज उठाई साथ ही दुर्ग कलेक्टोरेट पहुंच महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सोपा,इस दौरान छ.ग. ड्राईवर महासंगठन,आल ड्राईवर एसोसियेशन जिला दुर्ग के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बस चालकों ने अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री के नाम गुहार लगाई।

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