लोक अदालत का सार ना किसी की जीत न किसी की हार के उद्देश्य को लेकर वर्ष 2023 के चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत में कुल 5,54,282 प्रकरण निराकृत जिसमे 31 खंडपीठ का गठन किया गया
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन तथा नीता यादव जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के निर्देशन में जिला न्यायालय एवं तहसील व्यवहार न्यायालय में वर्ष 2023 के चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ नीता यादव जिला न्यायाधीश दुर्ग द्वारा किया गया, वही नेशनल लोक अदालत में कुल 31 खंडपीठ का गठन किया गया परिवार न्यायालय दुर्ग हेतु दो खंडपीठ जिला न्यायालय दुर्ग हेतु 22 तहसील न्यायालय भिलाई तीन में दो खंडपीठ तहसील पाटन हेतु एक खंडपीठ तहसील न्यायालय धमधा में एक खंडपीठ किशोर न्याय बोर्ड हेतु एक श्रम न्यायालय हेतु एक तथा स्थाई लोक अदालत जनउपयोगी सेवाएं दुर्गा के लिए एक खंडपीठ का गठन किया गया इसके अतिरिक्त राजस्व न्यायालय में भी प्रकरण का निराकरण हेतु खंडपीठ का गठन किया गया था। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों के आपसी राजीनामा के प्रकरण का शीघ्र निराकरण होता है इसमें ना तो किसी की हार होती है नहीं किसी की जीत होती है। आज आयोजित नेशनल लोक अदालत के अवसर पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग के सहयोग से जिला न्यायालय परिषद दुर्ग में आने वाले पक्षकारों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु एक दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य जहां शिविर का आयोजन भी किया गया। गोरतलब है की वर्ष 2023 के चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत में कुल 6809 न्यायालय प्रकरण तथा कुल 48619 फ्री लिटिगेशन निराकृत हुए हैं।
