प्रतिबंधित दवाई बेचने वाले तीन आरोपियों को मिली सजा

दुर्ग। अवैध रूप से अपने पास प्रतिबंधित दवाइयां रखकर उसे विक्रय करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट पी एस मरकाम की कोर्ट ने आरोपियों त्रिलोकी यादव निवासी सेलूद,चेमन विश्वकर्मा निवासी इंदिरा नगर कुरूद धमतरी तथा हकीम खान निवासी कुरूद धमतरी को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपये और अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सूरज शर्मा ने पैरवी की थी।
सूरज शर्मा ने बताया कि उतई पुलिस को 9 जनवरी 2026 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि ग्राम सेलूद धान मंडी के पास तीन लड़के नीले रंग के मोटर साइकिल में है,अपने पास नशीली टेबलेट रखकर बिक्री कर रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के पास से 263.68 ग्राम नशीली दवाइयां बरामद की थी। पुलिस ने त्रिलोकी यादव के कब्जे से 48 नग नशीली दवाइयां,चेमन विश्वकर्मा और हकीम खान के कब्जे से प्लास्टिक बैग के अंदर से 364 नग नशीली दवाइयां बरामद की थी।

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