दुर्ग। अपने पास गांजा रखकर उसकी बिक्री करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट पी एस मरकाम की कोर्ट ने धारा 20(ख)(!!)(ख) के तहत आरोपी सन्नी साहू उर्फ माया साहू तथा त्रिलोचन साहू उर्फ़ जयप्रकाश साहू दोनों निवासी सरोरा रायपुर को न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि सौ-सौ दिन तक के लिए सश्रम कारावास और 15-15 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सूरज शर्मा ने पैरवी की थी।
सूरज शर्मा ने बताया कि 30 जून 2026 को नंदिनी नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल सीजी-04/एमजी-0156 से गांजा लेकर मुरमुंदा चौक की ओर आ रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा। तलाशी में सन्नी साहू के कब्जे से 2.560 किलोग्राम और त्रिलोचन साहू के कब्जे से 2.629 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। दोनों आरोपियों के पास मादक पदार्थ रखने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला था।
पुलिस ने गांजा और मोटरसाइकिल जब्त कर दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के दौरान दोनों आरोपितों ने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार किया था।