दुर्ग। युवती के पेट में चाकू से हमला करने के वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है।अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग पीएस मरकाम की अदालत ने आरोपी खोमन निषाद को सात वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार यादव ने पैरवी की थी। नगपुरा निवासी युवती शाम करीब 6:30 बजे काम से लौट रही थी। साईं मंदिर के पास आरोपी खोमन निषाद खड़ा था। उसने युवती को रोकने की कोशिश की। युवती के नहीं रुकने पर आरोपी उसके पीछे गया और साईं मंदिर के पीछे नर्सरी जंगल में बातचीत के दौरान विवाद किया। इसके बाद आरोपी ने धारदार चाकू से उसके पेट में वार कर दिया। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के बाद उसकी जान बच सकी थी। आरोपी ने युवती के पेट में धारदार चाकू से वार किया था, जिससे गंभीर चोट आई और समय पर उपचार नहीं मिलने पर उसकी मृत्यु संभव थी। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को उचित प्रतिकर राशि दिलाने के निर्देश दिए हैं।