दहेज में कार की मांग का आरोप, नवविवाहिता की मौत के मामले में पति पर अपराध दर्ज

दुर्ग। उतई थाना क्षेत्र के ग्राम उमरपोटी में नवविवाहिता की मौत के मामले में मर्ग जांच के बाद पुलिस ने उसके पति के खिलाफ दहेज मृत्यु का अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, महिला ने 15 अगस्त 2026 को फांसी लगाकर आत्महत्या की थी।
मर्ग जांच के दौरान मृतिका के परिजनों और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए गए तथा उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की गई। जांच में आरोप सामने आया कि पति विपुल यादव (25) द्वारा दहेज में कार नहीं मिलने की बात को लेकर पत्नी से विवाद किया जाता था और उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। घटना से एक दिन पहले भी इसी बात को लेकर विवाद होने की जानकारी सामने आई है।
पुलिस के मुताबिक, मृतिका का विवाह विपुल यादव से करीब एक वर्ष पहले हुआ था। 22 अप्रैल 2026 को गौना होने के बाद वह ससुराल आई थी। मर्ग जांच में मिले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उतई पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ अपराध क्रमांक 457/2026, धारा 80(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 12 सितंबर को आरोपी की गिरफ्तारी दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

दुर्ग पुलिस ने अपील की है कि दहेज की मांग, प्रताड़ना या महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।

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