अफीम की खेती, आरोपी विकास की जमानत याचिका खारिज

दुर्ग। चौकी जेवरा सिरसा अंतर्गत अफीम की अवैध खेती करने वाले मामले में आरोपी विकास विश्नोई को दूसरी बार भी जमानत नहीं मिली है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस पीएस मरकाम की अदालत ने 5 सितंबर को उसकी दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। आरोपी के खिलाफ जेवरा सिरसा पुलिस चौकी, थाना पुलगांव में अपराध दर्ज किया गया था। अब इस मामले में 9 सितंबर को अभियोजन साक्ष्य के लिए सुनवाई होगी।
6 मार्च को जेवरा सिरसा चौकी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने ग्राम झेंझरी में शिवनाथ नदी के पास स्थित खेत में दबिश दी गई थी। जांच में खेत में अवैध अफीम की खेती मिली। मौके पर मौजूद विकास विश्नोई की पहचान के बाद अफीम के पौधों को उखाड़कर तौला गया, जिनका कुल वजन 62,424.4 किलोग्राम बताया गया है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क देते हुए कहा कि आरोपी के कब्जे से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ और संबंधित कृषि भूमि किसी अन्य व्यक्ति की है। वहीं अभियोजन ने अवैध अफीम खेती में उसकी संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य और बरामदगी को व्यावसायिक मात्रा का बताया। विशेष लोक अभियोजक सूरज शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए दूसरी जमानत याचिका भी निरस्त कर दी है। न्यायालय ने इस मामले में कहा कि आरोपी की भूमिका महत्वपूर्ण है और पर्याप्त साक्ष्य उसके खिलाफ है।

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