दुर्ग। बिना लाइसेंस के अवैध रूप से गांजा बेचने वाली महिला को कोर्ट ने सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सुनीता टोप्पो की कोर्ट ने आरोपिया को न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि चार माह एक दिन तथा 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रकाश शर्मा ने पैरवी की थी। छावनी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 17 फरवरी 2026 को कैंप एक प्रगति नगर छावनी भिलाई निवासी आरोपिया एस नीला के घर में दबिश देकर थैले के अंदर रखे मादक पदार्थ गांजा को जब्त किया था। एस नीला के पास से पुलिस ने 2.8 किलोग्राम गांजा बरामद किया था।