दुर्ग। अब दुर्ग जिले में दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पम्प से पेट्रोल तभी मिलेगा, जब वे हेलमेट पहनेंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के तहत यह आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार पेट्रोल पम्प संचालक बिना हेलमेट वाले चालकों को पेट्रोल और अन्य ईंधन नहीं देंगे। केवल आकस्मिक चिकित्सा आपातकाल और धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को इस नियम से छूट रहेगी।
सभी पम्प संचालकों को अपने परिसर में “नो हेलमेट-नो पेट्रोल” का स्पष्ट बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। नियम तोड़ने पर पेट्रोल पम्प संचालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई होगी।
कलेक्टर ने कहा कि आदेश नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।