प्राण घातक हमला करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने दी सजा

दुर्ग। जान से मारने की धमकी देते हुए प्राण घातक हमला करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। जिला सत्र न्यायाधीश दुर्ग के विनोद कुजूर की कोर्ट ने आरोपियों को धारा 307,34 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास,1000 रुपए अर्थ दंड, धारा 427, 34 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
सिंडिकेट बैंक के सामने शनिचरी बाजार वार्ड 31 आपा पुरा निवासी प्रार्थी मोहम्मद मोइनुद्दीन ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई गुलामे मुस्तफा उर्फ अमन के साथ पुरानी बात को लेकर 13 जून 2023 की आधी रात को घर में घुसकर आरोपी तारण सिंह ठाकुर, खोजन सिंह ठाकुर दोनों निवासी गौरा चौरा के पास आपापुरा तथा आरोपी आयुष समुद्रे निवासी काली मंदिर के पास सिद्धार्थनगर ने जमकर मारपीट की। तीनों ही आरोपियों ने गुलामे मुस्तफा पर लोहे की राड, डंडे फर्शी के टुकड़े, कांच की बोतल से वार कर हत्या का प्रयास किया था। विशेष लोक अभियोजक एमके दिल्लीवार ने बताया कि आरोपियों ने गुलामे मुस्तफा की एक्टिवा सीजी 07 सीजे 4195 मे भी तोड़फोड़ कर दिया था। गंभीर रूप से घायल गुलामे मुस्तफा को जिला अस्पताल पहुंचाया गया था।

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