दुर्ग। नशे की हालत में गाली दे रहे आरोपी को मना करने पर आरोपी ने प्रार्थी के साथ मारपीट की। इससे प्रार्थी को चोटे आई। प्रार्थी की शिकायत पर उतई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 115(2), 296,351(3) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी खिलेश साहू बजरंग चौक ग्राम ढौर निवासी है और वह मेसन मिस्त्री का काम करता है। 24 जून की शाम को 7:00 बजे बजरंग चौक मंदिर के पास रेमलाल कुर्रे नशे की हालत में गाली गलौज कर रहा था। इस पर प्रार्थी ने उसे गाली देने से मना किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्के एवं शराब की शीशी से प्रार्थी को मारा। इससे प्रार्थी के हाथ, सिर, पीठ में चोटे आई। जब प्रार्थी की मां बीच बचाव करने पहुंची तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की।