रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक जनोन्मुखी, पारदर्शी और संवादशील बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा के निर्देश के बाद अब राज्यभर के थानों में प्रयुक्त कठिन उर्दू-फारसी शब्दों को हटाकर सरल और प्रचलित हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा।
आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत
अक्सर देखा गया है कि जब कोई आम व्यक्ति थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने जाता है या एफआईआर की कॉपी पढ़ने का प्रयास करता है, तो उसमें प्रयुक्त जटिल शब्दावली उसकी समझ से परे होती है। इससे न केवल उसे जानकारी के अधिकार से वंचित होना पड़ता है, बल्कि कई बार भ्रम और अविश्वास की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसी सामाजिक और व्यवहारिक पहलू को ध्यान में रखते हुए गृहमंत्री विजय शर्मा ने यह बदलाव लागू करने के निर्देश दिए हैं।
सभी थानों को जारी किए गए सख्त निर्देश
गृहमंत्री के निर्देशों को अमल में लाने के लिए पुलिस महानिदेशक (DGP) ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों (SP) को पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब एफआईआर, शिकायत, रिपोर्ट, मंतव्य, बयान एवं अन्य सभी पुलिस अभिलेखों में कठिन, परंपरागत उर्दू-फारसी शब्दों के स्थान पर सरल हिंदी शब्दों का प्रयोग अनिवार्य होगा।
विशेष शब्द सूची तैयार
इसके लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा एक विशेष शब्द सूची तैयार की गई है, जिसमें प्रचलित कठिन शब्दों के सरल हिंदी विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर “मुल्जिम” के स्थान पर “आरोपी”, “तफ्तीश” के स्थान पर “जांच”, “विवेचना” के लिए “जांच प्रक्रिया” और “बरामदगी” के स्थान पर “जप्ती” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का मानना है कि इस पहल से पुलिस केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं रहेगी, बल्कि वह जनसंवाद का सशक्त माध्यम भी बनेगी। एफआईआर, बयान या किसी अन्य दस्तावेज को पढ़ते समय जब आम व्यक्ति को आसानी से उसकी भाषा में जानकारी मिलेगी, तो इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि पुलिस के प्रति भरोसा और सहयोग की भावना भी विकसित होगी।