बृजमोहन की जमानत याचिका न्यायालय ने की खारिज

दुर्ग। कांग्रेस नेता एवं पूर्व साडा उपाध्यक्ष बृजमोहन सिंह की जमानत याचिका गुरुवार को न्यायालय ने खारिज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए अश्लील कमेंट्स करने वाले मामले में जेल भेजे गए बृजमोहन सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग दिवजेन्द्र नाथ ठाकुर की कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगाया था। जमानत आवेदन पर अधिवक्ता गौरी चक्रवर्ती, पुरुषोत्तम सोनारे, प्रकाश शर्मा, संजय सिंह, सूरज शर्मा, श्रीमती लक्ष्मी साहू आदि ने आपत्ति की। सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेसी नेता बृजमोहन सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अश्लील कमेंट किए जाने पर वैशाली नगर थाने में उनके खिलाफ धारा 296, 353(1),(6), 353 (1),(सी), 352 (2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था।

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