दुर्ग। पत्नी पर शक करते हुए उसकी हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है जिला एवं सत्य न्यायाधीश विनोद कुजूर की कोर्ट ने आरोपी देव कुमार उर्फ देव को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा ₹1000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है अर्थ दान न देने पर 6 माह के अतिरिक्त कर्व्स की सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोग अभियोजक एसके दिल्ली वार ने पैरवी की थी।
आरोपी देव कुमार अपनी पत्नी के चरित्र पर हमेशा शक करता था इसको लेकर वह अपनी पत्नी चमेली बाई के साथ हमेशा विवाद करता रहता था।27 जुलाई 2003 की आधी रात को लेबर कैंप जामुल निवासी आरोपी देव कुमार उर्फ देवा 44 वर्ष का उसकी पत्नी के साथ विवाद हुआ गुस्से में आकर आरोपी ने स्टील के लोटे से चमेली बाई के सर पर वार कर दिया इससे उसे गंभीर चोटे आई और वह खून से लटपट होकर गिर गई थी उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया था।