दुर्ग।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के अध्यक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा प्रज्ञा पचौरी के मार्गदर्शन में 1 मई को मनाए गए विश्व श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में पुलगांव चौक के समीप विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त विधिक जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव तथा जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग के कुल 09 न्यायाधीशगण ने उपस्थित थे। इस दौरान नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों तथा उनके संरक्षण के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। इस शिविर में नागरिकों को नालसा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 जैसे विभिन्न विधिक योजनाओं तथा श्रमिक विधियों, न्यूनतम मजदूरी सुरक्षित कार्यस्थल, श्रमिक कल्याण योजना, सामाजिक सुरक्षा की जानकारी प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त उपस्थित नागरिकों को छ०ग० आबकारी अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, गुड टच-वैड टच, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, परक्राम्य लिखत अधिनियम जैसे विधिक विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गयी। लोगों को 10 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किये जाने की महत्ता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गयी।
उक्त शिविर में पैरालीगल वॉलेंटियर हिमान्शु शर्मा, थाना पुलगांव के पुलिस अधिकारी एवं अधिक संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।