दुर्ग। प्रार्थी के स्वामित्व वाली जमीन पर आरोपियों ने नकली दस्तावेज के आधार पर कूट रचना करते हुए फर्जी वाड़ा किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग रवि कुमार महोबिया की कोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपीय गण निखिल कुमार, परवीन बेगम, मोहम्मद तस्कीन ,लक्ष्मी नारायण मराठा ,अतुल गुप्ता एवं अन्य के खिलाफ धारा 420 ,34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।
परिवादी पुरुषोत्तम लाल गोसाई के पिता चरण लाल गोसाई की कातुलबोर्ड में जमीन थी। यह जमीन वर्षों से खुली पड़ी हुई थी। जमीन कारोबारी मोहम्मद तस्कीन की नजर इस जमीन पर पड़ी और उसने अपनी बीवी परवीन बेगम की रोड रास्ता वाली जमीन का फायदा उठाते हुए उक्त जमीन को यानी चरण लाल की जमीन को हड़पने की नीयत से अपने ही परिचित निखिल कुमार, अतुल गुप्ता और लक्ष्मी नारायण के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए नकली चरण लाल गोसाई को पंजीयन ऑफिस में खड़ा कर उसका नकली आधार कार्ड बनाकर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर फर्जीवाड़ा करते हुए करोड़ों रुपए कीमत की जमीन को हड़पने के उद्देश्य से कूट रचित दान पत्र निष्पादित कर दिया। इस पर पुरुषोत्तम लाल गोसाई पिता स्वर्गीय चरण लाल गोसाई ने अपने अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया था। न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच का आदेश दिया था।