नक्शा लेआउट में कूट रचना कर टाउन प्लानिंग के नक्शे मे हेर फेर करते हुए धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि कुमार महोबिया की कोर्ट ने कोतवाली थाना प्रभारी को आदेशित किया है कि आरोपियों के विरुद्ध धारा 420 ,120 बी ,467, 468, 471, 34 के तहत अपराध दर्ज करें।
कैंप नंबर 1 भिलाई निवासी प्रार्थिया सविता जेना ने अपने अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव के माध्यम से सुशील सिंह, अरुण चौहान, हरेंद्र दुबे, अजय डालमिया के विरुद्ध धारा 156(3) के तहत शिकायत करते हुए न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। आरोपियों ने शासकीय नक्शा लेआउट में कूट रचना कर टाउन प्लानिंग के नक्शे को जो लगभग 20 साल पहले ही समाप्त हो गया था उसमें अपना नाम जोड़कर अपने फायदे के लिए प्रार्थिया की जमीन हड़पने की नीयत से प्रार्थिया सविता जेना के स्वामित्व की ग्राम कुरूद स्थित प्लॉट नंबर 27 में जमीन को दर्शाते हुए नशे में कूट रचना, फर्जीवाड़ा कर अपने नाम से रजिस्ट्री कराई और नामांतरण भी कराया था। सुशील सिंह, अरुण चौहान, हरेंद्र दुबे व अजय डालमिया ने उसी कूट रचित नक्शे का उपयोग कर अपने नाम से जमीन की रजिस्ट्री करा कर लाभ कमाया था। न्यायालय ने आवेदिका का परिवाद स्वीकार कर जांच में पाया कि इन लोगों के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के कार्यकाल में अनुमोदित लेआउट को जिसका समय सीमा बीत चुका है, उसको अपने फायदे के लिए प्रियदर्शनी गृह निर्माण के नाम से लेआउट अनुमोदित था, उसका मेंबर ना होते हुए भी 20 साल बाद अनुचित रूप से उक्त शासकीय लेआउट में अपना नाम जोड़कर फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, कूटरचना व अपराधिक षड्यंत्र किया है।