पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने दी सजा

दुर्ग। पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग श्यामवती मेरावी की कोर्ट ने आरोपी बलराम क्षत्रिया, झुमन साहू को हत्या के जुर्म में धारा 302,34 के तहत आजीवन कारावास 5-5 सौ रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। वहीं साक्ष्य छुपाने मे मदद करने के जुर्म में आरोपी यशवंत कुमार यादव को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है।
आईटीआई ग्राउंड भिलाई में 6- 7 फरवरी 2024 की दरमियानी रात को श्याम कुमार उर्फ मोनू का नुकीले पत्थर से शरीर के हिस्सों में वार कर एवं सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों द्वारा हत्या कर शव नग्नावस्था में ग्राउंड में ही फेंक दिया गया था। घटना के बाद तत्कालीन खुर्सीपार थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने मामले की तत्परता से विवेचना की थी। बाद में पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया था। आरोपी बलराम क्षत्रिया निवासी क्रांति नगर जोन 3 खुर्सी पार एवं झुमन साहू क्रांति नगर जोन 3 ने योजना बनाकर मृतक श्याम कुमार उर्फ मोनू को पहले जमकर शराब पिलाई। इसके बाद उसे आईटीआई ग्राउंड में लेकर गए थे। वहां शराब पिलाने के उपरांत आरोपियों ने मृतक पर नुकीले पत्थर से वार कर उसका सिर फोड़ कर उसकी हत्या कर दिए थे। तत्कालीन खुर्सी पार थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि पूछताछ में आरोपी बलराम क्षत्रिया ने बताया था कि मृतक श्याम कुमार उर्फ मोनू उसकी पत्नी के बारे में तथा उसके मर्दानगी के बारे में हमेशा अपशब्द कहता रहता था। जिससे आरोपी बलराम उससे नाराज रहने लगा था। आरोपी बलराम ने अपने साथी झुमन साहू के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई तथा हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने में एक अन्य मित्र जामुल निवासी यशवंत कुमार यादव की मदद ली थी।

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