लूट की घटना को दिया अंजाम, आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास
दुर्ग। शौच के लिए जा रहे युवक के साथ मोबाइल एवं 1000 रुपए की लूट करने वाले मामले में न्यायालय ने आरोपी को सजा दी है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की कोर्ट ने घटना में दोषसिद्धि पाते हुए आरोपी शुभम पटेल को धारा 392, 397 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद अरशद खान ने पैरवी की थी। थाना अमलेश्वर निवासी प्रार्थी भूपेंद्र कुमार पटेल 5 सितंबर 2021 की सुबह शौच के लिए साइकिल से जा रहा था। उसने साइकिल के पीछे कैरियर में अपने पहने हुए चड्ढा को दबा कर रखा था। चड्डा में उसने अपना वीवो कंपनी का मोबाइल जिसकी कीमत 10000 रुपए थी को रखा था। प्रार्थी के मोबाइल के कवर के बीच में उसका आधार कार्ड रखा हुआ था। साथ ही चड्डा के जेब में 1000 रुपए भी थे। इसी दौरान आरोपी शुभम पटेल अपने साथियों के साथ आया। शुभम पटेल चाकू निकाल कर डरा धमकाते हुए भूपेंद्र कुमार का मोबाइल एवं चड्ढा को लेकर साथियों सहित भाग निकला था।