चाकू दिखाकर मोबाइल लूटने वाले चार आरोपी को मिली सजा

दुर्ग। चाकू टिकाकर मारपीट करने के बाद मोबाइल छीनकर भाग निकले आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की कोर्ट ने आरोपियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 1-1 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। प्रार्थी चित्रेश सिन्हा ने अमलेश्वर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि 29 अगस्त 2021 को टिकेश्वर साहू के साथ वह ग्राम नारधी में भाटा गांव चौक पहुंचकर योगा कर रहे थे। इसी समय दो गाड़ियों में चार व्यक्ति वहां पहुंचे और महादेव घाट जाने का रास्ता पूछने लगे। इसके बाद आरोपियों ने प्रार्थी व उसके दोस्त टिकेश्वर साहू से कहा कि अपने पास क्या-क्या रखे हो। आरोपियों ने चाकू दिखाकर टिकेश्वर साहू के हाथ में रखे मोबाइल को छीन लिया और दोनों के साथ मारपीट की। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी शुभम पटेल कृष्णा नगर रायपुर, पवन यादव निवासी गुढ़ियारी जिला रायपुर, खुनेंद्र साहू निवासी गुढ़ियारी रायपुर तथा तरुण यादव निवासी गुढ़ियारी रायपुर वहां से फरार हो गए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद अरशद खान ने पैरवी की थी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *