बालक से गलत काम का प्रयास, आरोपी को मिली सजा

दुर्ग। मासूम बालक के साथ गलत काम करने का प्रयास करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी श्रीमती संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी को धारा 377 सह पठित धारा 511 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम धारा 4 सह पठित धारा 18 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
16 अप्रैल 2022 को थाना जामुल निवासी आरोपी रोम सिंह उर्फ अमन कूलर बनाने के लिए प्रार्थिया के घर आया हुआ था। कूलर बनाने के दौरान प्रार्थिया का बेटा कहीं बाहर गया हुआ था। घर में उसका 6 वर्षीय पोता कूलर बनाते समय आरोपी मैकेनिक के पास बैठा हुआ था। आरोपी ने प्रार्थिया से कहा कि उसने नारियल तेल, ग्रीस नहीं लाया है अगर घर में होगा तो दो।इस पर बालक की दादी नारियल तेल एवं ग्रीस लाकर आरोपी को दी। इसके बाद प्रार्थिया घर के काम करने के लिए अंदर चली गई। संतोष कसार ने बताया कि मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने 6 वर्षीय बालक के लोअर को नीचे उतार दिया और बालक के साथ अश्लील हरकत करने लगा। इसी दौरान प्रार्थिया वहां पर पहुंची और चिल्लाकर कहा कि यह क्या कर रहे हो। यह सुनकर आरोपी अपने कपड़ों को ठीक करते हुए वहां से भाग निकला था। प्रार्थिया ने इसकी शिकायत थाना जामुल पहुंचकर की थी।

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