दुर्ग। पड़ोसियों के बीच विवाद मे युवक को चाकू मारने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ की कोर्ट ने आरोपी महेश देशमुख को धारा 324/109 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड न दे पाने पर तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक छन्नू साहू ने पैरवी की थी।
आजाद चौक छिरियापारा, रुआबांधा थाना भिलाई नगर निवासी लक्ष्मीनाथ और उसका छोटा भाई लक्ष्मण यादव 14 नवंबर 2021 की रात 8:00 अपने घर के पास खड़े हुए थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला आरोपी महेश देशमुख नाली में कचरा फेंकने की बात को लेकर लक्ष्मी नाथ से गाली गलौज करते हुए विवाद करने लगा। इस पर लक्ष्मण यादव ने उसे गाली देने से मना करते हुए बीच बचाव किया तो गुस्से में आए आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर लक्ष्मण यादव पर चाकू से हमला कर दिया। किसी तरह लक्ष्मीनाथ और उसकी पत्नी प्रार्थिया जहोत्री बाई ने झगड़े को छुड़ाया और घायल लक्ष्मण यादव को इलाज के लिए सेक्टर 9 अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद जहोत्री बाई ने भिलाई नगर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।