हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

दुर्ग। गणेश विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद युवक की हत्या कर देने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दुर्ग शेख अशरफ की कोर्ट ने आरोपी यश मेहरा को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास,1000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक छन्नू साहु ने पैरवी की थी।
11 सितंबर 2022 को उड़िया मोहल्ला गंजपारा में लड़कों द्वारा गणेश विसर्जन का आयोजन किया गया था। डीजे के धुन पर लोग नाच गा रहे थे। इस दौरान किसी बात पर आपस में विवाद होने पर आरोपी यश मेहरा एवं उसके साथियों ने राजेश ढीमर के साथ मारपीट की। इससे वर्धमान किराना के पास में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इसी दौरान घायल का दोस्त संजय यादव वहां पर आया और उसने यश मेहरा से पूछा कि क्या हो गया था क्यों राजेश ढीमर को मारा। यह सुनकर आरोपी यश गुस्से में आ गया और कहा कि यहां क्या हो रहा है तुझे बताता हूं। यह कहकर आरोपी ने धारदार हथियार से संजय यादव पर वार कर दिया। इससे संजय को गंभीर चोटे आई थी। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई थी।

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