दुर्ग नगर निगम के सभागार में भारतीय न्याय संहिता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज द्वारा नये कानून के विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला में बताया की पीड़ित को समय पर न्याय एवं कार्यवाही में पारदर्शिता लाने हेतु नये कानून का निर्माण किया गया है
1 जुलाई से लागू होने वाले नवीन कानून को लेकर लगातार दुर्ग पुलिस कार्यशाला का आयोजन कर लोगो को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, इसी कड़ी में आज दुर्ग निगम के सभागार में पुलिस विभाग के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें लागू होने वाले कानून के बारे में जानकारी दी गई।
भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित तीन नवीन आपराधिक कानून 1 जूलाई 2024 को लागू होने के पूर्व दुर्ग पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रम एवं सोशल मीडिया/प्रेस/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से आम नागरिको तक नये कानून के बारे में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत रामगोपाल गर्ग, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज, एवं पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा नगर पालिका निगम दुर्ग एवं लवलीहुड कॉलेज सेक्टर 06 भिलाई के सभा गृह में 1 दिवसीय नवीन भारतीय न्याय संहिता विषय पर कार्यशाला आयोजन किया गया।

इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग ने बताया की नया कानून पीडित को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है इस कानून से पीडित के साथ पुलिस,अधिवक्ता एवं न्यायाधीश के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है वर्तमान में जो कानून लागू है जो सन् 1860 में बनाया गया था यह कानून अंग्रेजो के द्वारा अपनी सौहलियत के आधार पर बनाया गया था नये कानून में महिला संबंधी अपराध की विवेचना महिला अधिकारी ही करेगी साथ संपत्ति जप्ती/सर्च/सीज की वीडियोंग्राफी करना अनिवार्य होगा इस कानून के लागू होने से अपराधियों में जल्द एवं निश्चित सजा होने के डर से वे अपराध करने से डरेगें इस नये कानून में आप कही से भी ई मेल के माध्यम से एफआईआर करा सकते है परंतु 03 दिवस के भीतर आप को संबंधित थाना पहुंचकर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। इस अवसर पर पहुंचे अन्य अधिकारियों ने भी अपनी बाते रखी
