निवेश में लाभ का लालच देकर 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी

दुर्ग। क्रिप्टोकरेंसी मे निवेश कर लाभ दिलाने के नाम पर दो आरोपियों ने प्रार्थी से 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। प्रार्थी की शिकायत पर थाना पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ धारा 406, 420, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है।
पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने बताया कि फ्लैट नंबर 203 जोहर मेंशन रायपुर निवासी मोहम्मद मोनिश फारुकी एवं ग्रीन ओचेड दलदल सिवनी रायपुर निवासी मोहम्मद सोहेल की जान पहचान प्रार्थी राजेश धींगरा पिता स्वर्गीय गोविंद धींगरा निवासी एमआईजी 37 पद्मनाभपुर से थी। कोरोना काल के समय दोनों आरोपियों ने प्रार्थी को क्रिप्टोकरेंसी में अधिक लाभ कमाने का लालच देते हुए उसके साथ 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। पूर्व में प्रार्थी द्वारा तत्कालीन सी एस पी दुर्ग के सामने आरोपियों ने पैसा लेना स्वीकार किया और लिखित में 1 वर्ष में पैसा लौटाने का कुबूलनामा किया। इसके बाद भी आरोपी प्रार्थी को पैसा वापस करने में टालमटोल करते रहे और फोन उठाना भी बंद कर दिये थे। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि इससे पूर्व भी तालपुरी निवासी मनोज कुमार श्रीवास्तव व अन्य की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ भिलाई नगर थाने में केस दर्ज किया गया था। आरोपियों द्वारा पुलिस के समक्ष ही प्रार्थी को रकम वापस करने की लिखा पड़ी की गई थी। इसके दस्तावेज भी प्रार्थी ने थाने में जमा कराए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

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