दुर्ग। पति की हत्या कर देने वाली पत्नी को कोर्ट ने सजा दी है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की कोर्ट ने आरोपिया संगीता सोनवानी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास ,2000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड न दे पाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 201 के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड न दे पाने पर तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
ग्राम कापसी थाना अमलेश्वर निवासी अनंत सोनवानी ने पहली पत्नी की मौत होने के बाद संगीता बघेल से विवाह किया था। अनंत सोनवानी का पहली पत्नी से एक पुत्र हर्ष सोनवानी भी था। वहीं दूसरी पत्नी संगीता से चार माह का एक पुत्र था। अनंत सोनवानी एवं संगीता सोनवानी के बीच हमेशा वाद विवाद होते रहता था। 25 सितंबर 2022 की रात को भी शराब के नशे में घर पहुंच कर अनंत सोनवानी ने संगीता के साथ विवाद किया और कहा कि तुम लड़के जैसी लगती हो, काली हो,घर से भाग जाओ मेरे घर वाले तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। यह सुनकर दोनों के बीच काफी देर तक विवाद हुआ। इसके बाद अनंत पलंग पर लेटे-लेटे मोबाइल देख रहा था। इसी दौरान संगीता ने धारदार टंगिया लेकर अनंत सोनवानी पर वार कर दिया। जब अनंत उठने की कोशिश किया तो संगीता ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और ताबड़तोड़ वार कर दिया। इससे अनंत ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था।