दुर्ग। अवैध रूप से गांजा लेकर बेचने की फिराक में घूम रहे आरोपी के पास से पुलिस ने गांजा जब्त किया था। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट दुर्ग सुनीता टोप्पो की कोर्ट ने आरोपी को अभि रक्षा में बिताई गई अवधि 2 माह 15 दिन के सश्रम कारावास 5000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रकाश शर्मा ने पैरवी की थी। प्रकाश शर्मा ने बताया कि अभियुक्त गोपाल चतुर्वेदी निवासी फरीद नगर सुपेला 18 अगस्त 2023 की रात को डेरा बस्ती झोपड़ी नुमा के पास फरीद नगर सुपेला में बिना लाइसेंस के नीले रंग के पिट्ठू बैग में दो पैकेट में कुल 3 किलो 500 ग्राम गांजा रखा हुआ था। गांजा रखकर वह ग्राहक की तलाश कर रहा था। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।