अफीम की खेती, आरोपी छोटू राम की जमानत याचिका खारिज

दुर्ग। अफीम की खेती वाले बहुत चर्चित मामले में उच्च न्यायालय ने आरोपी छोटू राम बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि इस स्तर पर यह नहीं माना जा सकता कि आवेदक अपराध में शामिल नहीं था, साथ ही एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 भी लागू होती है। इसको देखते हुए जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया है।
अधिवक्ता सूरज शर्मा ने बताया कि 6 मार्च 2026 को ग्राम झंझरी के पास कृषि भूमि में अवैध अफीम की खेती की सूचना पुलिस को मिली थी लगभग 14, 30,100 अफीम के पौधे जिसका वजन 62,424.4 किलोग्राम था, को पुलिस ने बरामद किया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 18, 29 और 27 ए के तहत अपराध दर्ज है आवेदक छोटू राम बिश्नोई को 12 मार्च 2026 को सह आरोपी विकास बिश्नोई के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। आवेदक की ओर से न्यायालय में कहा गया कि वह 12 मार्च से जेल में है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और चार्ज शीट दाखिल हो चुकी है। अदालत ने माना की जिन आरोपियों को जमानत मिली थी उनके पास से कम मात्रा में मादक पदार्थ मिला था, अफीम के बीज वर्तमान आवेदक ने उपलब्ध कराए थे। इस स्तर पर यह नहीं माना जा सकता कि आवेदक अपराध में शामिल नहीं था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *