दुर्ग। गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय आरोपियों को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश के विनोद कुजूर की कोर्ट ने आरोपी पति-पत्नी को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं एक -एक हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्रोण ताम्रकार और उसकी सहयोगी लक्ष्मी साहू ने पैरवी की थी।
प्रार्थिया ने चौहान टाउन भिलाई निवासी नरेन्द्र कुमार राय और उसकी पत्नी ज्योर्तिमई राणा के खिलाफ सुपेला पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दो फरवरी 2023 को प्रार्थिया अपने घर के ऊपर छत पर लगे रस्सी से कपड़ा सुखाई थी जिसे आरोपितों ने रस्सी से निकालकर दीवार में रख दी थी। प्रार्थिया के पूछने पर आरोपी गण ने उसके साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का से मारपीट की। उसकी बेटी बीच बचाव के लिए आई तो आरोपियों ने उसके साथ भी गाली गलौज कर मारपीट की थी।