दुर्ग। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों द्वारा घर में घुसकर युवक की हत्या कर देने वाले मामले में न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग दीपक कुमार कोशले की कोर्ट ने तीन आरोपियों को धारा 302/ 34 के तहत आजीवन कारावास एवं 15-15 सौ रुपए अर्थ दंड, अर्थ दंड अदा न करने पर 6-6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी को दोष मुक्त करार दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती नंदनी चंद्रवंशी ने पैरवी की थी।
नंदनी चंद्रवंशी ने बताया कि 4 नवंबर 2022 की रात को आरोपी शुभम उर्फ समीर दुबे, राहुल मरकाम, रजत सोनी सभी निवासी वार्ड नंबर 14 रामनगर थाना मोहन नगर मंजीत किराना दुकान के पास रामनगर सिकोला भाटा निवासी अब्दुल वहीद उर्फ पिंटू पठान के घर में पुरानी रंजिश को लेकर पहुंचे और जोर-जोर से दरवाजा खटखटाया। इस पर अब्दुल वाहिद की पत्नी प्रार्थिया शकीला खान ने दरवाजा खोली तो सभी आरोपी जबरन घर के अंदर घुस गए और अब्दुल वाहिद को घर से खींच कर बाहर मनजीत किराना दुकान के पास ले गए। इसके बाद सभी आरोपियों ने उस पर हाथ मुक्के, डंडे एवं चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद सभी आरोपी वहां से भाग निकले थे। घायल को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया था।