मारपीट के आरोपी को मिला सश्रम कारावास

दुर्ग। पुरानी बात को लेकर मारपीट करते हुए महिला को चोट पहुंचाने वाले आरोपी ओम प्रकाश निर्मलकर को कोर्ट ने सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विनोद कुजूर की कोर्ट ने आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एमके दिल्लीवार ने पैरवी की थी। प्रार्थिया सुभिया टंडन ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी अनु गायकवाड का विवाह होने के बाद उसके पति से उसका विवाद हो गया था और वह नेवई भाटा में रहती है। आरोपी ओमप्रकाश निर्मलकर उसकी लड़की से प्यार करता हूं कह कर एक वर्ष से परेशान कर रहा था। 5 जनवरी 2025 को ओमप्रकाश निर्मलकर ने उसकी लड़की से छेड़छाड़ किया था जिसकी रिपोर्ट अनु गायकवाड द्वारा थाना नेवई में दर्ज कराई गई थी। इस बात को लेकर ओमप्रकाश गायकवाड काफी गुस्से में था। 17 अप्रैल 2025 को अनु घर से काम पर जाने के लिए निकली थी तब ओमप्रकाश निर्मलकर ने पुरानी बात को लेकर मारपीट करते हुए उसे चोट पहुंचाया और पत्थर एवं कटर से प्राण घातक हमला किया था।

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