नेशनल लोक अदालत में 10 हजार मामले की होगी सुनवाई

दुर्ग न्यायालय में वर्ष-2023 की चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन जिसमे लगभग 10हजार से अधिक मामले पर होगी सुनवाई

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश अनुसार वर्ष-2023 की चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय दुर्ग परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय,स्थायी लोक अदालत तथा किशोर न्याय बोर्ड व तहसील न्यायालय भिलाई-3 पाटन व धमधा में आयोजित की जाएगी। इसी कड़ी में दुर्ग न्यायालय में 16 दिसम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत की तैयारी अपने अंतिम चरण में है जिसके तहत आपसी राजी नामा योग्य अधिक आपराधिक मामले, सिविल मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामले, परिवार न्यायालय में पारिवारिक विवाद के प्रकरण, श्रम न्यायालय के प्रकरण, स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाएं से संबंधित प्रकरण व राजस्व से संबंधी लगभग 10,077 मामले एवं बैंक वित्तीय संस्था विद्युत, दूरसंचार एवं नगर निगम के बकाया राशि के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किये जाने के पूर्व प्री-लिटिकेशन प्रकरण के कुल 4933 से अधिक मामले सुनवाई हेतु रखे गए हैं। वही संबंधित चिन्हांकित व रखे गये मामलों के नेशनल लोक अदालत की तिथि में अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किये जाने न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा नियमित रूप से पक्षकारों के मध्य फ्री-सीटिंग/बैठक का आयोजन अधिक संख्या में किये जा रहे हैं। जिससे प्रकरण 16 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण निराकृत होने की संभावना है। जिसमे कुल 32 खंडपीठ का गठन माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग के निर्देशानुसार गठित की जाएगी।

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